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रेलवे का बड़ा गिफ्ट : ऑनलाइन टिकट करते है तो आपके लिए ये खुशखबरी है !

रेलवे का बड़ा तोहफ़ा

अब IRCTC से बुक ऑनलाइन टिकट की यात्रा तिथि बदलने की सुविधा मिलेगी।

जनवरी 2026 से सभी यात्रियों को यह सुविधा मिल सकती है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नियम को न्यायसंगत बनाने के निर्देश दिए हैं।

 

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब ऑनलाइन बुक टिकटों पर यात्रा तिथि बदलने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। फिलहाल यह सुविधा केवल काउंटर टिकटों तक ही सीमित है । रेलवे की एक टीम इस पर काम कर रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भविष्य में यह सुविधा सभी यात्रियों को मिल सकती है। जानकारी के अनुसार यह सुविधा जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नियम को न्यायसंगत बनाने के निर्देश भी दिए हैं।

वर्तमान व्यवस्था

अभी तक रेलवे में यात्रियों को ऑनलाइन बुक टिकट की तिथि बदलने के लिए पहले टिकट कैंसिल करना पड़ता है, और फिर नई तिथि के लिए दोबारा आरक्षण कराना पड़ता है।

टिकट कैंसिल करने पर रेलवे की शर्तें लागू होती हैं

ट्रेन के तय समय से 48 से 12 घंटे पहले तक कैंसिल करने पर कुल किराया का 25% काटा जाता है।चार्ट बनने के बाद कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा नियमों को यात्रियों के लिए असमान बताया है और इन्हें न्यायसंगत बनाने के निर्देश दिए हैं।

क्या होगा बदलाव

प्रस्तावित प्रणाली के तहत यात्रियों को ऑनलाइन टिकट की यात्रा तिथि आगे या पीछे करने का विकल्प मिलेगा। यह पूरी तरह सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। यदि नई तिथि पर टिकट की कीमत अधिक होगी, तो यात्री को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। नई तिथि पर कंफर्म सीट मिलने की गारंटी नहीं होगी — सीट उपलब्ध होने पर ही टिकट कंफर्म माना जाएगा।

वर्तमान काउंटर नियम

वर्तमान नियमों के अनुसार

कंफर्म और वेटिंग टिकटों की यात्रा तिथि आगे या पीछे करवाई जा सकती है, बशर्ते नई तिथि पर वही श्रेणी या उससे ऊंची श्रेणी में सीट उपलब्ध हो। नीचे की श्रेणी में तिथि आगे नहीं की जा सकती। तिथि बदलवाने के लिए यात्री को ट्रेन के खुलने के समय से कम से कम 48 घंटे पहले, आरक्षण कार्यालय के कार्य समय के दौरान आवेदन करना होता है।

 

तत्काल टिकट पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।

यह सुविधा केवल एक बार ही ली जा सकती है।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि तिथि बदलने के बाद नया टिकट एक नया आरक्षण माना जाएगा और यदि बाद में इसे कैंसिल किया गया तो सामान्य कैंसिलेशन शुल्क लागू होगा।

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