GST बचत उत्सव: दूध–अनाज टैक्स फ्री, शराब–सिगरेट पर जेब ढीली होगी और ज्यादा!

सरकार ने देशभर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 22 सितंबर 2025 से नई टैक्स दरें लागू कर दी हैं जिसे GST 2.0 भी कहा जा रहा है। इस बदलाव के तहत रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कई वस्तुएं अब सस्ती हो गई हैं, जबकि लग्जरी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर टैक्स दरों में भारी इज़ाफा किया गया है।
सरकार ने मौजूदा टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया है। अब पूरे देश में केवल दो टैक्स स्लैब — 5% और 18% — लागू रहेंगे। ये बदलाव देशवासियों के लिए लाभकारी साबित होंगे, जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए इसे “GST बचत उत्सव” कहा।
‘सिन टैक्स’ की नई कैटेगरी लागू
इस श्रेणी में उन वस्तुओं को शामिल किया गया है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह मानी जाती हैं या जिन्हें अत्यधिक विलासिता से जोड़ा जाता है। इन वस्तुओं पर अब 40% की दर से टैक्स वसूला जाएगा।
सिन टैक्स के अंतर्गत आने वाले प्रमुख उत्पाद:
- तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पाद
- शराब और अन्य मादक पेय (लीकर उत्पाद)
- कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक और सोडा
- महंगे लग्जरी आइटम्स जैसे हाई-एंड गाड़ियां, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स
जीएसटी की नई दरें
- 0% : इस कैटेगरी में आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं जैसे दूध, अनाज, दवाइयां, पेन, पेंसिल, कॉपी आदि।
- 5% : जरूरी और रोजाना इस्तेमाल की वस्तुएं जैसे घी, बर्तन, टूथपेस्ट, शैंपू, साबुन आदि।
- 18% : मध्यम कैटेगरी की वस्तुएं जैसे टीवी, मोबाइल, छोटी कारें आदि।
- 40% (सिन टैक्स): गुटखा, तंबाकू, शराब, ऑनलाइन गेमिंग, लग्जरी कार, सट्टेबाजी जैसी वस्तुएं।