एक दिसंबर से बदलेंगे 5 बड़े नियम: LPG, पेंशन और टैक्स पर होगा सीधा असर
नई दिल्ली। नवंबर माह के खत्म होते ही दिसंबर की शुरुआत कई वित्तीय बदलाव लेकर आ रही है। महीने की पहली तारीख से LPG, पेंशन, टैक्स और ईंधन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बदल सकते हैं। इनका सीधा प्रभाव आम लोगों की जेब और दैनिक खर्च पर पड़ेगा। आइए जानें कौन से नियम 1 दिसंबर से बदलेंगे।
1. LPG सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं
1 दिसंबर को रसोई गैस और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडरों के दाम अपडेट करती हैं। पिछले महीने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपये की कटौती हुई थी। घरेलू रसोई गैस के दाम लंबे समय से स्थिर हैं, लेकिन नए महीने में बदलाव की पूरी संभावना है।
2. UPS चुनने की आखिरी तारीख समाप्त
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। कर्मचारियों को NPS और UPS में से किसी एक विकल्प का चुनाव तय समय पर करना होगा। 1 दिसंबर से यह विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए तय समय से पहले निर्णय अनिवार्य है।
3. वरिष्ठ नागरिकों को जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशन जारी रखने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक है। 30 नवंबर आखिरी तारीख है। समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने पर पेंशन रोक दी जाएगी।

4. टैक्सपेयर्स के लिए भी 30 नवंबर महत्वपूर्ण
जिन टैक्सपेयर्स का अक्टूबर माह में TDS कटा है, उन्हें 30 नवंबर तक निम्न सेक्शनों के तहत स्टेटमेंट जमा करना होगा:
• सेक्शन 194-IA
• 194-IB
• 194M
• 194S
इसी के साथ सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करने वालों के लिए भी यह अंतिम तिथि है।
5. CNG, PNG और जेट फ्यूल के दाम में बदलाव
LPG के साथ-साथ CNG, PNG और जेट फ्यूल (ATF) के दाम भी 1 दिसंबर को बदले जा सकते हैं। तेल कंपनियां हर महीने इन ईंधनों के रेट संशोधित करती हैं। ATF यानी जेट फ्यूल की कीमतें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अलग-अलग तय होती हैं। इन दामों में किसी भी बदलाव का असर सीधा आम जनता के खर्च और परिवहन लागत पर पड़ेगा।