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पहले 60 करोड़ जमा करे फिर जाए विदेश ,बॉम्बे हाई कोर्ट का शिल्पा शेट्टी को झटका

शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका।

अदालत ने कहा– विदेश यात्रा से पहले 60 करोड़ जमा करें।

ईओडब्ल्यू ने लुकआउट नोटिस जारी किया, दोनों से पूछताछ जारी है।

 

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने शिल्पा शेट्टी को कोलंबो यात्रा की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर अभिनेत्री को विदेश जाना है, तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे, तभी वे यात्रा कर सकेंगी।

क्या हैं, पूरा मामला

शिल्पा ने कोर्ट में बताया कि उन्हें 25 से 29 अक्टूबर तक होने वाले एक यूट्यूब कार्यक्रम के लिए कोलंबो जाना है। लेकिन जब अदालत ने निमंत्रण पत्र मांगा, तो उनके वकील ने कहा कि अभी तक औपचारिक निमंत्रण नहीं आया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले पैसे जमा करें, उसके बाद ही अनुमति पर विचार किया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

5 घंटे हुई पूछताछ

इससे पहले मुंबई पुलिस की EOW टीम ने शिल्पा शेट्टी से पांच घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा कि वो कंपनी में सिर्फ ‘साइलेंट पार्टनर’ हैं, और सभी फैसले उनके पति राज कुंद्रा लेते थे। उन्होंने अधिकारियों को बैंक ट्रांजेक्शन और वित्तीय दस्तावेज भी सौंपे हैं। राज कुंद्रा से भी पहले पूछताछ हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि उस रकम का कुछ हिस्सा बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर जैसी हस्तियों को प्रोफेशनल फीस के रूप में दिया गया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

कोठारी का आरोप

शिकायतकर्ता कोठारी का आरोप है कि उन्होंने अप्रैल और सितंबर 2015 में लगभग 60 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जिसे कारोबार में लगाने की जगह निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है।

Anushka Pandey

Content Writer

Anushka Pandey as a Anchor and Content writer specializing in Entertainment, Histroical place, and Politics. They deliver clear, accurate, and engaging content through a blend of investigative and creative writing. Bagi brings complex subjects to life, making them accessible to a broad audience.

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