पटना हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां का AI-जनरेटेड वीडियो हटाने का आदेश दिया।
कांग्रेस के पेज से वीडियो हटा लिया गया है। कोर्ट ने राहुल गांधी और मेटा को नोटिस भी जारी किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का AI वीडियो बनाने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मेटा को भी नोटिस जारी किया है । इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में जानकारी मांगी है हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की पेज से यह वीडियो हटा लिया गया है।
क्या था वीडियो में
कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एक AI-जनरेटेड वीडियो ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को बातचीत करते हुए दिखाया गया था, जहां मां बेटे को सही राजनीति और नैतिक निर्णय लेने की सलाह देती नज़र आई थीं।
वीडियो सामने आने के बाद भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला था। भाजपा नेताओं ने इसे “शर्मनाक” और “मर्यादा का उल्लंघन” करार देते हुए कहा था कि कांग्रेस चुनावी लाभ के लिए निजी और पारिवारिक भावनाओं का मज़ाक बना रही है। जेडीयू और लोजपा ने भी इसकी आलोचना की थी, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि बिहार की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी।
भाजपा ने इस वीडियो को लेकर कानूनी कार्रवाई और माफी की मांग की थी। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।
विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने सफाई दी थी
विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने सफाई दी थी कि वीडियो में कहीं भी अपमानजनक शब्द नहीं हैं और न ही उनका मकसद प्रधानमंत्री या उनकी मां का अपमान करना था। बिहार कांग्रेस ने मामले की आंतरिक जांच शुरू की थी और पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा था कि यदि किसी को बुरा लगा है तो वे खेद जताने को तैयार हैं।
यह विवाद ऐसे समय में भड़का था जब बिहार चुनावी रंग में ढल चुका है । भाजपा इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है , जबकि विपक्ष बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है ।