GST में अब दो ही दरें, आदेश 22 सितंबर से होगा लागू
नई दिल्ली। देश में टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने नया GST ढांचा (GST 2.0) लागू करने का ऐलान किया है। 56वीं GST परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया कि अब GST की केवल दो दरें होंगी—5% और 18%। सिगरेट, पान मसाला और लक्ज़री सामान जैसे कुछ उत्पादों पर ऊंची जीएसटी दरें 40% लगाई जाएगी । नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी

क्या होगा सस्ता?
साबुन, शैम्पू, तेल, साइकिल जैसी रोज़मर्रा की चीजें अब 5% GST में मिलेंगी।
रोटी, पराठा और पनीर जैसी खाद्य वस्तुएँ पूरी तरह GST मुक्त हो गई हैं।
कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएँ और Life व Health Insurance पर अब टैक्स नहीं लगेगा।
क्या होगा महंगा?
छोटी कारें, मोटरसाइकिलें (350 CC तक), टीवी और एसी पर अब 18% GST लगेगा, जो पहले 28% था।
सिगरेट, पान मसाला, शराब और लक्ज़री उत्पादों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा।
सिगरेट पर फिलहाल 28% + सेस लागू रहेगा, जो भविष्य में 40% पर शिफ्ट किया जाएगा।
सरकार का क्या है मकसद?
सरकार का कहना है कि नया ढांचा नागरिकों और छोटे कारोबारियों का टैक्स बोझ कम करेगा और अनुपालन आसान बनाएगा। इससे त्योहारी सीज़न में खपत और मांग बढ़ने की उम्मीद है। हालाँकि, इस बदलाव से सरकार के राजस्व पर लगभग ₹48,000 करोड़ का असर पड़ेगा।
बाजार पर असर
फैसले के बाद शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान देखने को मिला। FMCG, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण क्षेत्र को सबसे अधिक फायदा होने की संभावना जताई जा रही है।

केंद्र-राज्य में सहमति
बैठक में सभी राज्यों ने नए ढाँचे को मंजूरी दी। साथ ही MSME और छोटे कारोबारियों के लिए प्रक्रियाओं को और सरल बनाने का वादा भी किया गया। नए GST ढाँचे से आम जनता को राहत मिलेगी, दवाएँ और ज़रूरी वस्तुएँ सस्ती होंगी, जबकि सिगरेट और लक्ज़री सामान महंगे होंगे। सरकार का मानना है कि यह कदम टैक्स प्रणाली को सरल बनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
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