GST 2.0 22 सितंबर से होगा लागू , कई चीजें होगी सस्ती
नई दील्ली। केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) संरचना में बड़ा सुधार और बदलाव करते हुए देशवासियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली में हुई 56वीं GST काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की यह फैसला लिया गया कि अब देश में जीएसटी की केवल दो 5% और 18% ही लागू होंगी। नई टैक्स दरें 22 सितंबर से प्रभावी होगी ।
40% GST दर किन पर लगेगी
नई टैक्स संरचना में 40% की एक अलग दर भी तय की गई है, जो सिर्फ “सीन और लग्ज़री” उत्पादों पर लागू होगी। इनमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, जर्दा और चबाने वाले तंबाकू जैसे उत्पाद शामिल होंगे। इसके अलावा कार्बोनेटेड और कैफीनयुक्त पेय पदार्थ—जैसे कोका-कोला, एनर्जी ड्रिंक और अन्य एररेटेड वाटर—भी इस श्रेणी में आएंगे।
ऑनलाइन गेमिंग को भी “डि-मैरिट गुड्स” की श्रेणी में डालते हुए 40% GST के दायरे में लाया गया है। हालांकि, यह दर तुरंत लागू नहीं होगी। इसे तभी लागू किया जाएगा जब सरकार निर्णय लेगी । तारीख का ऐलान बाद में वित्त मंत्रालय और परिषद करेगी।
वाहनों पर असर
बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और तीन पहिया वाहनों, ट्रकों और एंबुलेंस पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है। हालांकि, कुछ विशेष सेगमेंट के वाहनों पर जीएसटी दर बढ़ाई गई है, जिससे वे महंगे हो सकते हैं।
आम जनता को फायदा
सरकार का दावा है कि जीएसटी ढांचे में इस सुधार से आम लोगों और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। रोज़मर्रा की वस्तुएं और कई सेवाएँ अब सस्ती होंगी, जबकि सिर्फ कुछ चुनिंदा उत्पादों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। नया GST ढांचा 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। रोज़मर्रा के सामान होंगे सस्ते, जबकि सिगरेट, पान मसाला और एनर्जी ड्रिंक्स जैसी चीजें होंगी महंगी।
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